Published on: February 28, 2026
केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंपों के लिए अहम निर्देश जारी करते हुए 1 अप्रैल 2026 से देशभर में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, सभी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पंपों पर उपलब्ध ईंधन निर्धारित मानकों के अनुरूप हो। इस ईंधन में अधिकतम 20% एथेनॉल होगा और न्यूनतम RON 95 मानक लागू रहेगा। मंत्रालय ने गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य किया है।